What Is Aachar Sanhita(आचार संहिता) ? kyu lagu kiya jata hai? Code Of Conduct
LokSabha Election 2019
hello Dostoजब हमारे देश में किसी राज्य, प्रदेश या लोक सभा चुनाव का एलान होता है तो उसके साथ ही आचार संहिता(Aachar Sanhita) लागु हो जाती है. आचार संहिता(Aachar Sanhita) के लिए बहोत सारे नियम बनाये गए है. जिनका पालन हर चुनावी पार्टी और हर उम्मीदवार को करना पड़ता है. अगर कोई चुनावी पार्टी और उम्मीदवार आचार संहिता(Aachar Sanhita) का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, और अगर वो उम्मीदवार दोषी पाया जाता है तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है.
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राज्य या देश में चुनावी तारीखों के एलान के साथ ही वहां चुनाव आचार संहिता(Aachar Sanhita) लागु की जाती है. चुनाव आचार संहिता लागु होते ही वहा की सरकार पर कई अंकुश लग जाते है. जितने सरकारी कर्मचारी होते है वो सब चुनाव ख़तम होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते है. और वे सब आयोग के आदेश पर काम करते है.
इस टाइम हमारे देश में लोक सभा चुनाव चल रहा है और उसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागु हो गयी है.
प्रधानमंत्री या मंत्री अब कोई घोषणा नहीं कर सकते, उसके अलावा लोकार्पण या भूमिपूजन , शिलान्यास कुछ भी नहीं कर सकते. उसके अलावा सरकारी खर्च से ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा जिससे किसी भी दल को विशेष लाभ पहुँचता हो.
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण और क्रियाओ पर चुनाव आयोग नजर रखता है.
चुनाव आचार संहिता(Aachar Sanhita) लागु होते ही क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता उसके बारे में जानते है-
Aachar Sanhita General Rules-
* कोई भी चुनावी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा भाषण नहीं कर सकते , जिससे जातीयो, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बिच मतभेद बढे और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहोचे.
* राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम तक सिमित हो, ना की व्यक्तिगत हो.
* धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता.
* किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उस प्रॉपर्टी ओनर की परमिशन के बिना उसका यूज़ नहीं किया जा सकता.
* मत पाने के लिए किसी को रिश्वत भी नहीं दे जा सकती.
* कोई दल दूसरे किसी दल की सभा या रैली में बढ़ा नहीं डाल सकता.
* लाउडस्पीकर का उपयोग ग्रामीण एरिया में सुबह 6 से रात 11 बजे तक और शहरी एरिया में सुबह 6 बजे से रात १० बजे तक उपयोग कर सकता है.
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* सभा के स्थान और समय की सुचना चुनाव आयोग और पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है.
* सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है.
* सभा स्थल पर अगर कोई बबाल या झग़डा होता है को उसकी पूरी जिम्मेदारी सभा करने वाली चुनावी पार्टी की होती है.
* जुलुस का शुरू और समाप्ति का समय और स्थान की जानकारी पुलिस को देनी जरुरी है.
* जुलुस निकलने के टाइम दूसरे लोगो को परेशानी न हो उस बात का ध्यान रखना जरुरी है.
* जुलुस में शोर-शराबा नहीं होना चाहिए.
Rules For Rulling Party-
* कोई भी मंत्री सरकारी खर्चे पर विदेश प्रवास नहीं कर सकता.
* चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जा सकता.
* विश्रामगृह, हेलीपेड या सरकारी आवासों पर सताधारी पार्टी हक़ नहीं कर सकती, इन जगहों पर सभी दलों का हक़ होता है.
* सरकारी खर्चो पर किसी भी चीज़ की जाहेरात नहीं की जा सकती.
ये काम नहीं कर सकते प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री-
* विदेश प्रवेश या शाश्कीय दौरा नहीं कर सकते है, अगर बकोई आपातकालीन स्थिति हो तो ही कर सकते है, अन्यथा नहीं.
* किसी भी योजना की जाहेरात नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का लोकार्पण या शिलान्यास नहीं कर सकते।
Rules For Government Officers-
* आचार संहिता लागु होते ही सरकारी ऑफिसर्स चुनाव आयोग के ऑफिसर्स बन जाते है. और उन्हें चुनाव आयोग के आदेश का पालन करना पड़ता है.
* चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले मंत्रियो के साथ सरकारी ऑफिसर्स नहीं जा सकते.
* जिस ऑफिसर्स जहा पर ड्यूटी दी गयी हो वह से वो कहि नहीं जा सकता.
* राजनितिक दलों को सभा स्थान और दूसरी परमिशन देते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
मतदान के दिन के नियम-
* मतदान के दिन और उसके अगले दिन किसीको शराब का वितरण न किया जाये.
* वोटिंग बूथ पर काम करने वाले अधिकारियो को पहचान पात्र दे.
* मतदान केंद्र के १०० मीटर के एरिया में ज्यादा भीड़ न होनी चाहिए.
* जिसको मत देना है वो अकेला ही वोटिंग बूथ में जा सकता है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता.
* वोटिंग बूथ पर कोई व्यक्ति फोटो नई ले सकता. और प्राइवेट वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते.
* कोई व्यक्ति दूसरे किसी भी व्यक्ति बदले वोट नहीं दे सकता.
वोटिंग के कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आते है और उसके बाद चुनाव आचार संहिता(Aachar Sanhita) को हटा दिया जाता है.
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